बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) की एक कंपनी का टेंडर निरस्त कर दिया है। कंपनी का चीनी कंपनी से संबंध था। हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जनहित से ऊपर है। यह बताते हुए निजी कंपनी को दिए गए टेंडर को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। पीठ ने कहा, 'सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकरण की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल जनहित का दावा राष्ट्रीय हित के खिलाफ नहीं किया जा सकता है।'