Select Date:

फ्लाइट में हंगामा किया तो 30 दिन का बैन लगेगा:DGCA का सुझाव

Updated on 19-02-2026 01:35 PM
नई दिल्ली, फ्लाइट में बदसलूकी करने वाले पैसेंजर्स को एयरलाइंस अब सीधे 30 दिन के लिए बैन कर सकेंगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हंगामा करने वाले यात्रियों से निपटने के लिए कड़े नियमों का सुझाव दिया है। नए प्रस्ताव में DGCA सभी एयरलाइंस को पैसेंजर्स पर डायरेक्ट कार्रवाई करने की पॉवर दे रही है।

मौजूदा नियमों के मुताबिक, फ्लाइट में हंगामा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायत सामने आने पर पहले जांच कमेटी बनती थी। इस दौरान एयरलाइंस को यात्रियों पर 45 दिन तक बैन लगाने की परमीशन मिलती थी। लेकिन नए नियमों में जांच कमेटी की जरूरत नहीं है।

DGCA ने अपने बदले हुए नियमों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। ड्राफ्ट में कहा कि नए नियमों का मकसद एयरक्राफ्ट, लोगों और प्रॉपर्टी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही एयरक्राफ्ट में अच्छा ऑर्डर और डिसिप्लिन बनाए रखना है।

एजेंसी ने आगे सुझाव दिया कि एयरलाइन ऐसा एक्शन कई नियमों के उल्लंघन के लिए ले सकती है। इसमें एयरक्राफ्ट में स्मोकिंग करना, डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब पीना और इमरजेंसी एग्जिट का गलत इस्तेमाल या लाइफ जैकेट जैसे लाइफ-सेविंग इक्विपमेंट का बिना इजाजत इस्तेमाल करना शामिल है।

एयरलाइन कंपनी को SOP बनाने के निर्देश

दूसरे प्रस्तावों के साथ, रेगुलेटर ने बताया है कि एक एयरलाइन बिगड़ैल पैसेंजर से निपटने और DGCA को घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बनाएगी और उसे लागू करेगी, और उसे सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स के बीच सर्कुलेट करेगी।

एयरलाइन की ओर से बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमेटी उड़ान पर बैन लगाने पर फैसला लेगी। इस कमेटी में दूसरी एयरलाइन का एक रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होगा।

रेगुलेटर ने कहा कि अगर कोई यात्री एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह का हंगामा करते हुए मिलता है तो एयरलाइन उस पर सीधे 30 दिन या उससे ज्यादा समय के लिए फ्लाइंग बैन लगा सकती है। इसमें केस को इंडिपेंडेंट कमेटी को नहीं भेजा जाएगा।

अभी कमेटी का फैसला आने तक 45 दिन का बैन होता है

मौजूदा सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत, इंडिपेंडेंट कमेटी का फैसला आने तक, संबंधित एयरलाइन ऐसे उपद्रवी यात्री को 45 दिनों तक उड़ान से बैन कर सकती है।

यह नियम उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए प्रस्तावित बदले हुए CAR में भी है। CAR में बदलावों पर स्टेकहोल्डर्स के कमेंट्स 16 मार्च तक मांगे गए हैं। 2017 में शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ ने एअर इंडिया कर्मी को चप्पल से पीटा था। तब डीजीसीए ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट नियम बनाए।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 21 July 2026
ग्वालियर: सिंधिया राजघराने में संपत्ति विवाद वर्षों पुराना है। रॉयल फैमिली की संपत्ति का बंटवारा होना है। संपत्ति का बंटवारा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके तीनों बुआओं के बीच होनी है।…
 21 July 2026
चंडीगढ़: पंजाब, हरियाणा और देश के कई अन्य राज्यों के हजारों किसान मंगलवार को दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान राजधानी में आयोजित होने वाली 'किसान महापंचायत' में…
 21 July 2026
ग्रेटर नोएडा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ा एक्‍शन लेते हुए ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतिंदर सिंह भसीन और उनकी शेल कंपनियों से जुड़ी 389 अचल…
 21 July 2026
नई दिल्ली, भारत में पहली बार डेंगू की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने ताकेदा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की वैक्सीन QDENGA को बाजार में इस्तेमाल…
 21 July 2026
गंगटोक, सिक्किम में सोमवार को एक टनल पर लैंडस्लाइड होने से उसका एंट्री गेट बंद हो गया, जिससे अंदर मौजूद 27 मजदूर फंस गए। इनमें से 10 की मौत हो गई।…
 20 July 2026
धनबादः झारखंड में धनबाद जिले में चोरी का एक अजीबो-गरीब और दिलचस्प मामला सामने आया है। चोर ने जिस घर से एक मोटर पंप (टुल्लू पंप) की चोरी की। उसके…
 20 July 2026
हैदराबाद : ट्रेनी आईपीएस उदयकृष्ण रेड्डी केस में एक नया मोड़ आया है। यौन शोषण के लगे आरोपों में घिरे उदय कृष्ण रेड्डी ने आत्महत्या का प्रयास किया है। उन्हें…
 20 July 2026
मेरठ: मेरठ के हस्तिनापुर क्षेत्र में पति को सांप से डसवाकर मारने के मामले में आरोपी दामिनी का एक टैटू अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।…
 20 July 2026
तूतीकोरिन : तमिलनाडु में एक बड़ा राजनीतिक विवाद तब खड़ा हो गया है। विलाथिकुलम से डीएमके विधायक मार्कंडेयन को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधायक पर कोविलपट्टी में एक जनसभा…
Advt.