प्रतिबंधित फंडिंग मामले में फंसे हैं इमरान खान
एटीसी ने न केवल पीटीआई प्रमुख को तलब किया था, बल्कि बैंकिंग अदालत ने इमरान खान को प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पेश होने के लिए भी कहा था। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधान मंत्री के लिए राहत देते हुए बैंकिंग अदालत को 22 फरवरी तक अपना फैसला सुनाने का आदेश दिया। सुनवाई की शुरूआत में, खान के कानूनी सलाहकार ने तर्क दिया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई प्रमुख के लिए चलना मुश्किल है।
डॉक्टर ने इमरान खान की बीमारी का दिया था हवाला
उन्होंने कहा, इमरान खान संबंधित अदालत में पेश होना चाहते हैं, हालांकि, डॉक्टर के अनुसार, वह तीन सप्ताह तक चलने में सक्षम नहीं होंगे। जियो न्यूज ने बताया कि खान के वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें चिकित्सा आधार पर सुरक्षात्मक जमानत दी जाए। इस पर जस्टिस सलीम ने कहा, प्रोटेक्टिव बेल के मामले में भी संदिग्ध की पेशी जरूरी है। जियो न्यूज ने बताया कि उन्होंने कहा कि समस्या को देखते हुए पीटीआई प्रमुख एंबुलेंस से अदालत आ सकते हैं।
