नए साल के जश्न से पहले PAN-Aadhaar कर लें लिंक, वरना बहुत पछताएंगे
Updated on
30-12-2025 01:57 PM
नई दिल्ली: अगर आपने अब तक अपने पैन (PAN) कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास सुधार का यह आखिरी मौका है। इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रही है। अब आपके पास 10 दिन से भी कम का समय बचा है। अगर इस डेडलाइन को चूक जाते हैं तो 1 जनवरी, 2026 से आपका PAN कार्ड 'इनऑपरेटिव' (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसका सीधा असर आपके बैंक ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न पर पड़ेगा। 1,000 रुपये की पेनाल्टी के साथ आप इस प्रक्रिया को अभी पूरा कर सकते हैं।
पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 करीब आ रही है। आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों को 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड आवंटित किया गया था, उनके लिए इस साल के अंत तक लिंकिंग जरूरी है। अगर इसे समय पर पूरा नहीं करते हैं तो 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन कार्ड पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा। वर्तमान में लिंकिंग की समय सीमा बीत जाने के कारण आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
कैसे पड़ेगा लेनदेन पर असर?
पैन कार्ड के निष्क्रिय होने के परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। एक बार कार्ड 'इनऑपरेटिव' हो जाने के बाद आप नया बैंक खाता नहीं खोल पाएंगे और न ही क्रेडिट या डेबिट कार्ड बनवा पाएंगे। इसके अलावा, 50,000 रुपये से ज्यादा की नकद जमा राशि और 10,000 रुपये से ज्यादा के बैंकिंग लेनदेन में भारी कठिनाई आएगी। म्यूचुअल फंड और स्टॉकब्रोकर भी आपकी सेवाओं को निलंबित कर सकते हैं। इससे आपका निवेश फंस सकता है।निष्क्रिय पैन के कारण आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर फाइल करते भी हैं तो विभाग उसे खारिज कर सकता है। इतना ही नहीं, आपको बहुत अधिक दर पर TDS/TCS का भुगतान करना होगा। आपकी ओर से भरे गए टैक्स का क्रेडिट फॉर्म 26AS में दिखाई नहीं देगा। आपको TDS/TCS सर्टिफिकेट प्राप्त करने में भी समस्या होगी। कुल मिलाकर, टैक्स संबंधी लाभ और रिफंड की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो सकती है।
क्या है लिंक करने का तरीका?
लिंकिंग के लिए आपको आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा। सबसे पहले 'Quick Links' में जाकर 'Link Aadhaar' विकल्प चुनें और 1,000 रुपये का जुर्माना भरें। भुगतान सत्यापन के कुछ दिनों बाद पोर्टल पर दोबारा जाकर अपने आधार और पैन की जानकारी दर्ज करें। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा। ध्यान रहे कि आधार और PAN में नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी एक समान होनी चाहिए ताकि वेरिफिकेशन में कोई रुकावट न आए।
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