As Soon As Possible का ध्यान रखें गवर्नर: SC
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को 'as soon as possible' एक्सप्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। SC का इशारा उस तरफ था कि राज्यपाल या तो इससे वाकिफ नहीं हैं या इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। एसजी के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में इसे रिकॉर्ड किया गया। SG का कहना था कि गवर्नर के ऑफिस ने SC को बताया है कि उनके यहां कोई बिल पेंडिंग नहीं है। उन्होंने कहा कि दो बिल राज्यपाल ने वापस किए हैं। दो बिलों को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा गया है।क्या कहना है संविधान का अनुच्छेद 200?
बेंच ने अनुच्छेद 200 के पहले प्रावधान का जिक्र किया। अदालत ने कहा कि राज्यपालों को इसके 'एज सून एज पॉसिबल' एक्सप्रेशन का ध्यान रखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रोविजो 1 में लिखा है, 'राज्यपाल विधेयक को सहमति के लिए प्रस्तुत करने के बाद यथाशीघ्र उसे वापस कर सकता है, यदि वह धन विधेयक नहीं है।' अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के विषय में है।
