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राम मंदिर के लिए दान पर टैक्स छूट इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत मिलेगा फायदा

Updated on 22-01-2024 05:17 PM

अगर आप भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में राम मंदिर निर्माण के लिए दान करना चाहते हैं तो आप इस पर इनकम टैक्स छूट का फायदा भी ले सकते हैं। सरकार के इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G से राम मंदिर रेनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान की गई 50% रकम पर इनकम टैक्स छूट ले सकते हैं।

क्या कहते हैं नियम
CA आनंद जैन (इंदौर) बताते हैं कि 
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80G के तहत सभी टैक्सपेयर जैसे इंडीविजुअल टैक्सपेयर, कंपनियां और फर्म धार्मिक संस्थानों को धन दान करके टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, आप हर जगह डोनेशन देकर टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उन्हीं संस्थानों या चैरिटेबल ट्रस्ट में डोनेट करना होगा जिनके बारे में आयकर विभाग की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।

केंद्र सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को वित्त वर्ष 2020-21 से सेक्शन 80G(B)(2) के ऐतिहासिक महत्व और प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा स्थल के तौर पर लिस्ट किया है। इसलिए, मंदिर के रिनोवेशन या मरम्मत के लिए किए गए दान में 50% की कटौती दी जा सकती है।

इसे उदाहरण से समझते हैं: मान लीजिए आपने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 1 लाख रुपए दान किए हैं। तो इसमें से आप 50 हजार रुपए पर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। यानी ये रकम आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दी जाएगी। हालांकि, इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दान की रिसिप्ट सबमिट करनी होगी।

कौन-से टैक्सपेयर हैं एलिजिबल
इस डोनेशन में टैक्स पर छूट के लिए सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वाले टैक्सपेयर ही एलिजिबल हैं। सिर्फ मंदिर की मरम्मत और रिनोवेशन के लिए किए गए दान पर 50% की छूट मिलेगी। दान की गई रकम आपकी टोटल ग्रॉस इनकम के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10% से ऊपर की रकम टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगी। टैक्स में छूट के लिए दान की रसीद होना जरूरी है।
इसके अलावा 2000 रुपए से ज्यादा का नकद दान भी टैक्स में छूट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके साथ ही वस्तु या किसी और तरह का दान इस टैक्स छूट के लिए एलिजिबल नहीं होगा।



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