उपरोक्त वर्णित उपायों के अलावा आप हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80जी के तहत दान और धारा 80डी के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।
