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स्पैम कॉल और मैसेज से मिलेगी मुक्ति, TRAI ने कसा शिकंजा, कंपनियों पर लगेगा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना

Updated on 13-02-2025 03:03 PM
नई दिल्ली: अनचाही कॉल और मैसेज अब आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दूरसंचार नियामक TRAI ने बुधवार को नए नियम जारी किए। TRAI ने अनचाही कॉल की संख्या ठीक से नहीं बताने वाली कंपनियों पर दो लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया है।

नियामक ने सभी दूरसंचार ऑपरेटर्स को असामान्य रूप से अधिक कॉल करने, कॉल की कम अवधि और इनकमिंग-आउटगोइंग कॉल के अनुपात जैसे मापदंडों के आधार पर कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण करने का आदेश दिया है। इससे वास्तविक समय में संभावित स्पैमर को पहचानने में आसानी होगी।

क्या होगी जुर्माने की प्रक्रिया?


पहली बार गलत जानकारी देने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। दूसरी बार गलत जानकारी देने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके बाद हर बार गलती पर 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना अनचाहे व्यावसायिक संचार (UCC) की संख्या गलत बताने पर लगेगा। यह जुर्माना उन जुर्मानों के अलावा होगा जो शिकायतों को गलत तरीके से बंद करने, मैसेज हेडर और कंटेंट टेम्प्लेट के रजिस्ट्रेशन में लापरवाही करने पर लगते हैं।

DND ऐप किया लॉन्च


TRAI ने एक नया DND (डू नॉट डिस्टर्ब) ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप से आप परेशान करने वाले मैसेज ब्लॉक कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उस पर हुई कार्रवाई देख सकते हैं।

टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) में बदलाव करते हुए TRAI ने ग्राहकों को बिना अपनी पसंद दर्ज कराए UCC के खिलाफ शिकायत करने की अनुमति दी है। पहले ग्राहकों को कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस ब्लॉक करने या प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद दर्ज करानी होती थी। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

यहां लागू नहीं होंगे नियम


ये बदले हुए नियम सिर्फ टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए आने वाले मैसेज और कॉल्स पर ही लागू होंगे। WhatsApp जैसे OTT ऐप्स के जरिए आने वाले मैसेज और कॉल्स इन नियमों के दायरे में नहीं आएंगे। नए नियमों पर चर्चा के दौरान कई लोगों ने इस बारे में सवाल उठाए थे।

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को यह भी निर्देश दिया है कि वे कॉल्स और SMS के पैटर्न का विश्लेषण करें। जैसे कि असामान्य रूप से ज्यादा कॉल्स, कम समय की कॉल्स, बार-बार सिम कार्ड बदलना, कम इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का अनुपात। ऐसा करके स्पैमर्स को तुरंत पहचाना जा सकेगा।

5 दिन में लेना होगा एक्शन


पहले ग्राहकों को UCC मिलने के 3 दिन के अंदर शिकायत करनी होती थी। अब ग्राहक 7 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन वाले नंबरों से आने वाले UCC के खिलाफ टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों के बजाय अब 5 दिनों के अंदर कार्रवाई करनी होगी।

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