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अटक जाएगा रिफंड, देना पड़ सकता है ब्याज और पेनल्टी, 31 दिसंबर तक पूरा कर दें यह काम

Updated on 25-12-2025 01:14 PM
नई दिल्लीअगर आपने ईयर 2025-26 असेसमेंट (FY2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय कोई गलती कर दी है या कोई जानकारी छूट गई है, तो सावधान हो जाएं। अगर आप 31 दिसंबर तक अपनी रिवाइज्ड ITR फाइल नहीं करते हैं, तो आपका टैक्स रिफंड लटक सकता है। खासकर तब जब आपकी भरी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद डेटा मेल नहीं खा रहा हो।
  1. क्यों है अहम है यह तारीख?
    31 दिसंबर 2025 रिवाइज्ड और बिलेटेड (देरी से भरी जाने वाली) दोनों तरह की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) जब आपकी रिटर्न की जांच करता है, तो वह किसी भी गलती को पकड़कर आपको सूचना भेजता है। लेकिन, अगर आपकी रिटर्न की जांच 31 दिसंबर के बाद होती है और तब कोई गलती सामने आती है, तो आपके पास उसे सुधारने का मौका नहीं बचेगा | ET के मुताबिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराना के मुताबिक, एक बार यह तारीख निकल गई तोटैक्सपेयरअपनी रिटर्न में सुधार नहीं कर पाएगा, भले ही उस समय तक विभाग ने आपकी रिटर्न को प्रोसेस न किया हो।
  2. किन लोगों को हो सकती है मुश्किल?
    Tax2win के सीईओ अभिषेक सोनी कहते हैं कि कई नौकरीपेशा लोगों को इस तरह के नोटिस मिल रहे है। यह ज्यादातर उन मामलों में हो रहा है जहां कर्मचारियों नेITRफाइल करते समय 80C, 80D या HRA जैसी छूट का दावा तो किया, लेकिन जब कंपनी उनकी सैलरी से TDS काट रही थी तब उन्होंने ये डिटेल्स अपने ऑफिस / एम्प्लॉयर को नहीं दीं। नांगिया ग्लोबल के पार्टनर मनीष बावा कहते हैं कि ऐसे मिसमैच बहुत आम हैं और अक्सर छोटी-मोटी रिपोर्टिंग गलती या टैक्स रिजीम के बदलाव से हो जाते हैं। जैसे, कंपनी ने नए टैक्स रिजीम के हिसाब से TDS काटा हो, लेकिन कर्मचारी ने अपना रिटर्न पुराने टैक्स रिजीम में भर दी हो।
  3. आपको मेसेज मिला है?
    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत से टैक्सपेयर्स कोSMSऔर ईमेल के जरिए अलर्ट भेजा है। विभाग ने कहा है कि ITR में दी गई जानकारी और विभाग के पास मौजूद डेटा मेल नहीं खा रहे हैं। इस मिसमैच की वजह से कई लोगों के रिफंड रोक दिए गए हैं और उन्हें 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड ITR भरने को कहा गया है। मंगलवार को विभाग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ टैक्सपेयर्स ने उन छूटों का भी दावा कर लिया है। जिसके वे हकदार नहीं थे।
  4. नोटिस मिलने की वजहें?
    -गलत या जरूरत से ज्यादा टैक्स छूट का दावा करना।-AIS या TIS स्टेटमेंट में दर्ज कमाई और ITR में दी गई जानकारी अलग-अलग होना।-फॉर्म 26AS और ITR का मेल न खाना।-HRA या लीव ट्रैवल (LTA) का गलत दावा।-बीमा, डोनेशन या राजनीतिक दलों को चंदे की ऐसी छूट मांगना जिसका कोई सबूत न हो।
  5. इसे छिपाया तो नहीं?
    -म्यूचुअल फंड की बिक्री से हुआ मुनाफा।-शेयर बाजार से कमाई।-क्रिप्टो असेट्स से इनकम।-ब्याज या अन्य कैपिटल गेन्स।
  6. नोटिस पर क्या करें?
    अभिषेक सोनी कहते हैं कि इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिलने का मतलब है कि उनके पास मौजूद डेटा और आपकी रिटर्न मैच नहीं हो रही है। इसेनजर अंदाज करने पर भारी टैक्स, ब्याज या आगे कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। मनीष बावा की सलाह है। कि अगर विभाग ने किसी गलती की ओर इशारा किया है, तो उसे तुरंत ठीक करें। 31 दिसंबर 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न भरकर इसे सुधारा जा सकता है। अगर आप गलती नहीं सुधारते हैं, तो विभाग आपके दावों को खारिज कर सकता है, जिससे आपको पेनल्टी और ब्याज के साथ ज्यादा टैक्स भरना पड़ सकता है।

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