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केरल CM ने दबाव डाल करवाया गैर कानूनी काम, सुप्रीम कोर्ट के 'रबर स्टांप' पर फूटा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का दर्द

Updated on 01-12-2023 12:40 PM
तिरुवनंतपुरम: सुप्रीम कोर्ट ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गोपीनाथ रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति को रद्द करते हुए कुलाधिपति के रूप में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका पर अप्रसन्नता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में वह कहीं और लिए गए फैसले या किसी निर्णय का महज समर्थन या अनुमोदन करने के लिए ‘रबड़ स्टांप’ नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर अब केरल के राज्यपाल ने कहा है कि वह कोई रबर स्टांप या हां में हां मिलाने वाले शख्स नहीं हैं, जो अपना दिमाग लगाए बिना केरल विधानसभा की ओर से पारित विधेयकों पर अपनी मंजूरी दे देंगे। खान ने कहा कि जब कोई अध्यादेश या विधेयक उनके सामने आता है, तो वह यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं कि यह संवैधानिक और कानूनी रूप से सही है या नहीं। उन्होंने गोपीनाथ रवींद्रन की पुर्ननियुक्ति को लेकर केरल सीएम पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही इसका दबाव बनाया था।

फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद खान ने उन घटनाओं को याद किया, जिसके कारण उन्हें कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में रवींद्रन को फिर से नियुक्त करना पड़ा और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री विजयन को दोषी ठहराया। खान ने कहा कि राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री बिंदू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री ने रवींद्रन की पुनर्नियुक्ति की मांग के लिए उनका (बिंदू का) इस्तेमाल किया।

'विजयन के OSD संग आए थे कानूनी सलाहकार'

आरिफ खान ने दावा किया कि मुख्यमंत्री का निजी कानूनी सलाहकार होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति विजयन के ओएसडी (विशेष कार्य अधिकारी) के साथ उनसे मिलने आया था। उनसे कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया न अपनाने का आग्रह किया था। उन्होंने दावा किया कि बाद में वे दोनों उच्च शिक्षा मंत्री बिंदू के एक पत्र तथा नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने और रवींद्रन को कुलपति के रूप में फिर से नियुक्त करने के लिए राज्य के महाधिवक्ता की कानूनी राय लेकर आए थे।

'मुझसे गैर कानूनी काम करवाया'

राज्यपाल आरिफ खान ने कहा, 'मैंने उन्हें बताया था कि वे जो प्रस्ताव दे रहे थे वह अवैध है। चूंकि वे महाधिवक्ता की कानूनी राय के साथ आए थे, इसलिए मैं सहमत हो गया, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि वे मुझसे जो करने के लिए कह रहे हैं, वह अवैध, अनियमित और कानून के अनुरूप नहीं है।' उन्होंने कहा, 'इसके बाद, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने मुझसे जो कराया है, वह गैरकानूनी है और वह (मुख्यमंत्री) अन्य मामलों में भी मुझ पर दबाव बनाते रहेंगे।'

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने कहा कि केरल के लोगों के कल्याण के लिए बनाया गया कोई विधेयक या अध्यादेश उनकी मेज पर एक घंटे भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, 'मैं इसका तुरंत निस्तारण कर दूंगा। लेकिन जहां वे (सरकार) संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उनकी स्वायत्तता को नष्ट करने के लिए कानून की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और संविधान की भावना के खिलाफ जाते हैं तो वे मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं उनकी हां में हां मिलाऊं।'

क्या बोले राज्यपाल आरिफ मोहम्मद

राज्यपाल ने कहा, 'मैं रबर स्टांप नहीं हूं।' राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित सात विधेयकों के बारे में खान ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों के आने और उन विधेयकों की सामग्री को समझाने के लिए लगभग दो साल तक इंतजार किया था। उन्होंने कहा, 'मंत्री आए लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे सके।'

खान ने कहा कि चूंकि सरकार ने उनकेरा मांगे गए स्पष्टीकरण देने के बजाय उच्चतम न्यायालय जाने का फैसला किया इसलिए, उन्होंने सात विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उन्होंने यह दावा करते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया कि सात विधेयकों में से चार धन विधेयक की प्रकृति के थे क्योंकि उनमें व्यय शामिल था और इसलिए उन्हें राज्य विधानसभा में पेश करने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक थी।

'तीन विधेयक यूजीसी के खिलाफ'

शेष तीन के बारे में खान ने कहा कि ये विधेयक यूजीसी के नियमों के विपरीत हैं। उनके फैसले की विधानसभा में विपक्ष के नेता वी. डी. सतीसन ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्यपाल विधानसभा के पारित विधेयकों को अनावश्यक रूप से रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा, 'उन्हें लगभग दो साल तक विधेयकों को अनुचित तरीके से रोक कर नहीं रखना चाहिए।' साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष लंबित विधेयकों की विषयवस्तु के खिलाफ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद या मतभेद नहीं है और यह सब जनता को गुमराह करने की कार्रवाई है।


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