प्राचीन कल्कि मंदिर की तर्ज पर बनवाना चाहते हैं प्रमोद कृष्णम
अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा है कि धर्मस्थल निर्माण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन ने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिससे यह साबित हो सके कि इलाके के मुस्लिम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे हैं। साथ ही कानून व्यवस्था के बिगड़ने से जुड़ी आशंका भी व्यर्थ है। आपको बता दें कि संभल में करीब एक हजार साल पहले मनु महाराज ने प्राचीन कल्कि मंदिर का निर्माण करवाया था। दक्षिण भारतीय शैली में बने इस मंदिर का करीब 300 साल पहले महारानी अहिल्या बाई होलकर ने जीर्णोद्धार भी कराया था। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी कल्कि मंदिर के नाम पर अपने गांव में धार्मिक स्थल बनवाने जा रहे हैं।
