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मॉब लिंचिंग में मौत की सजा का प्रावधान, सरकार ने पेश की नई भारतीय न्याय संहिता

Updated on 13-12-2023 02:07 PM

संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन (12 दिसंबर) गृह मंत्री अमित शाह ने मानूसन सत्र में पेश किए तीनों क्रिमिनल बिल वापस ले लिए। इनकी जगह कुछ सुधारों के साथ तीनों नए विधेयक फिर लोकसभा में पेश किए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता को पहली बार 11 अगस्त को संसद में पेश किया गया था।

बाद में इन बिलों को संसदीय पैनल के पास भेजा गया। शाह ने कहा कि संसदीय पैनल ने विधेयकों में सुधार की सिफारिश की थी। सरकार ने संशोधन लाने के बजाय बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया।

ये नए बिल भारतीय न्याय (सेकेंड) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (सेकेंड) संहिता और भारतीय साक्ष्य (सेकेंड) संहिता हैं। इनमें सरकार ने अननेचुरल सेक्स और एडल्ट्री (व्यभिचार) को अपराध नहीं माना। वहीं मॉब लिंचिंग में मौत की सजा बरकरार रखी है।

संसदीय पैनल के सुझाव को सरकार ने नहीं माना
संसदीय पैनल ने तीनों नए बिल में अननेचुरल सेक्स (धारा 377) और एडल्ट्री (धारा 497) को अपराध की कैटेगरी में रखने का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने इस सुझाव को नहीं माना।

अब एडल्ट्री कानून के बारे में जान लीजिए...

अगर कोई शादीशुदा महिला किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है। ऐसी स्थिति में एडल्ट्री कानून के तहत पति उस शख्स के खिलाफ केस कर सकता था। ऐसे ही अगर शादीशुदा पुरुष अन्य महिला से संबंध बनाता है तो पत्नी उस पर केस कर सकती थी।

यह भारतीय दंड संहिता की धारा 497 के तहत क्राइम था, जिसमें आरोपी को पांच साल की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान था। ऐसे मामलों में महिला के खिलाफ न तो केस दर्ज होता था और न ही उसे सजा देने का प्रावधान था।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री कानून को रद्द कर दिया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इस कानून को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने कहा कि एडल्ट्री को क्राइम नहीं माना जा सकता। जोसेफ शाइनी की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था।

अब सेम सेक्स कानून के बारे में जान लीजिए...
एडल्ट्री की तरह नए बिल में सेम सेक्स या अननेचुरल सेक्स को अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने समलैंगिकता को अपराध मानने वाली IPC की धारा 377 के एक पार्ट को रद्द कर दिया था। हालांकि उसके बाद देश में सेम सेक्स मैरिज को लेकर मांग उठने लगी। जिसके बाद 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम-सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

3 विधेयकों से क्या बदलाव होगा?
कई धाराएं और प्रावधान अब बदल जाएंगे। IPC में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदलेंगी। 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरह CrPC में 533 धाराएं बचेंगी। 160 धाराएं बदलेंगी, 9 नई जुड़ेंगी, 9 खत्म होंगी। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं था।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। इसी तरह जिला अदालतों में जजों के 25,042 पदों में से 5,850 पद खाली हैं।

समझिए 3 बड़े बदलाव...

  • राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह: ब्रिटिश काल के शब्द राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह शब्द आएगा। प्रावधान और कड़े किए। अब धारा 150 के तहत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी कृत्य, चाहे बोला हो या लिखा हो, या संकेत या तस्वीर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया हो तो 7 साल से उम्रकैद तक सजा संभव होगी। देश की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाना अपराध होगा। आतंकवाद शब्द भी परिभाषित। अभी IPC की धारा 124ए में राजद्रोह में 3 साल से उम्रकैद तक होती है।
  • सामुदायिक सजा: पहली बार छोटे-मोटे अपराधों (नशे में हंगामा, 5 हजार से कम की चोरी) के लिए 24 घंटे की सजा या एक हजार रु. जुर्माना या सामुदायिक सेवा करने की सजा हो सकती है। अभी ऐसे अपराधों पर जेल भेजा जाता है। अमेरिका-UK में ऐसा कानून है।
  • मॉब लिन्चिंग: मौत की सजा का प्रावधान। 5 या ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा आधार पर हत्या करते हैं तो न्यूनतम 7 साल या फांसी की सजा होगी। अभी स्पष्ट कानून नहीं है। धारा 302, 147-148 में कार्रवाई होती है।


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