दिल्ली में अब तो बाढ़ नहीं है, कोर्ट को आप उलझाइए मत...पीएम मोदी डिग्री विवाद में केजरीवाल को बड़ा झटका
Updated on
11-08-2023 01:47 PM
अहमदाबाद: पीएम मोदी के डिग्री विवाद में मानहानि केस का सामने कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की उस मांग को खारिज कर दिया है। जिसमें उन्होंने रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक निचली कोर्ट में मानहानि केस की सुनवाई को रोकने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस समीर दवे ने केजरीवाल और संजय की अर्जी पर सुनवाई की। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील मिहिर जोशी ने तमाम दलीलें रखीं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हवाला दिया और कहा कि राहत दी जाए। जोशी ने कोर्ट से सेशन कोर्ट में रिवीजन पिटीशन के लंबित रहने तक मानहानि केस की सुनवाई राेाकी जाए। जस्टिस समीर दवे कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अब जब दिल्ली में सब ठीक है तो फिर पेश क्यों नहीं हुए। अंडरटेकिंग देकर मुकरने को आधार बनाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया।
केजरीवाल को आज होना है पेश
गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी सांसद संजय सिंह को अहमदाबाद की निचली अदालत में पेश हाेना है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले ने दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पीएम मोदी के डिग्री विवाद से गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस की थी। इसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस किया था। इसमें दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी किए गए थे। पिछली बार दोनों नेताओं को कोर्ट ने छूट दे दी थी। तब उनके वकीलों ने दिल्ली में बाढ़ का हवाला दिया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के समन से राहत पाने के लिए केजरीवाल सेशन कोर्ट गए थे, लेकिन वहां पर गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से पक्ष नहीं रखे जाने से राहत नहीं मिल पाई थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट में भी दोनों नेताओं को राहत नहीं मिली। केजरीवाल की तरफ हाई कोर्ट में दलील रखी गई थी। सेशन कोर्ट में उनकी रिवीजन पेंडिंग है। ऐसे में इसके लंबित रहने तक मानहानि मामले की कार्यवाही को रोक जाए या फिर अदालत उस रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के लिए आदेश जारी करे, ताकि उस पर पहले फैसला हो, लेकिन कोर्ट ने यह मांग खारिज दी और जस्टिस समीर दवे ने अपने फैसले में कहा कि आपकी अर्जी लौटाई जा रही है और कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा रही है।
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